पश्चिम बंगाल के मालदा जिले ( MaldaBlast ) के कालियाचक में रविवार को हुए मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. जनहित याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की गयी है. कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष संबंधित वकील ने मंगलवार को इस मामले का उल्लेख किया और जनहित याचिका दायर (PIL) करने की अनुमति मांगी. एएनआई न्यूज के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है और इस सप्ताह इसकी सुनवाई होने की संभावना है. बता दें कि कालियाचक के गोपालनगर गांव में रविवार को बम विस्फोट में पांच स्कूली बच्चे कथित तौर पर घायल हो गए थे. इन बच्चों बम को गेंद समझ कर उठा लिया था और उसी समय विस्फोट हुआ था.
अदालत में वकीलों ने दलील दी कि विस्फोट में घायल हुए बच्चे महज 4-5 साल के हैं और विस्फोट के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत एक ‘अनुसूचित अपराध’ की श्रेणी में आती है और इस प्रकार एनआईए द्वारा जांच की भी मांग की गई.
हाईकोर्ट में विस्फोट मामले की इसी हफ्ते होगी सुनवाई
West Bengal | PIL filed in Calcutta High Court by an advocate demanding NIA enquiry on Malda’s Kaliachak explosion issue. The matter is accepted by the Chief Justice Division Bench is likely to be heard this week. https://t.co/zvVO2kV384
— ANI (@ANI) April 26, 2022
एएनआई न्यूज के अनुसारमालदा के कालियाचक विस्फोट मामले में एनआईए जांच की मांग करने वाले एक वकील द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल जनहित याचिका दायर की गई है और इस पर इस सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है. दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि , “अपनी मेंशन लिस्ट दें, हम विचार करेंगे.” इस मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है.
एनसीपीसीआर ने डीजी और मुख्य सचिव को लिखा है पत्र
NCPCR chairman Priyank Kanoongo writes to West Bengal Chief Secretary West Bengal DGP over inquiry into the incident of bomb blast that injured 5 children at Gopalnagar Village in Malda district of West Bengal pic.twitter.com/8zInTI4SGB
— ANI (@ANI) April 25, 2022
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शीर्ष बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से कच्चे बम विस्फोट में घायल हुए चार बच्चों को विशेष चिकित्सा उपचार देने के लिए कहा है. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर ने उनसे घटना की विस्तृत जांच करने और 10 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट देने को कहा है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से बीरभूम जिले में विस्फोटों की जांच एनआईए को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को अनुसूचित अपराध की जांच में प्राथमिकता है.