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Haryana Judicial Services Exam: हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विस मेन्स एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 6 मई से होनी थी परीक्षा, ये है कारण

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Haryana Judicial Services Mains Exam 2022: सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 मई 2022 के बीच होने वाली हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विस मेन्स परीक्षा पर रोक लगा दी है. बता दें कि, मध्यप्रदेश जुडिशल सर्विस के एग्जाम की तारीख भी 6 मई को ही है. ऐसे में तारीखों में टकराव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एग्जाम स्थगित करने की मांग की गई थी. कोर्ट 9 मई को आगली सुनवाई करेगा. इसी बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana HC) ने वकील से कहा कि वो निर्देश लेकर बताये कि आगे किस तारीख को एग्जाम हो सकते है. ऐसे में मेन्स परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 9 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है. साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ड से कहा कि या तो पुनर्निर्धारित तारीखों को सूचित करें या तारीखें तय करने में न्यायालय की सहायता करें. बता दें कि, परीक्षाएं हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित की जाती हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा इसकी देखरेख की जाती है.

40 उम्मीदवारों ने दायर की थी याचिका

हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले 40 उम्मीदवारों द्वारा दायर एक रिट याचिका में यह आदेश पारित किया गया था, जिसमें परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि हरियाणा की परीक्षा मूल रूप से 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी, हालांकि इसे 6 मई-8 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.

अपडेट जारी है…..

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