उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi Latest News) में ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के अदालती फैसले को लेकर जारी विरोध के बीच आयुक्त के नेतृत्व में एक टीम आज यहां पहुंची थी. कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम के यहां पहुंचने से पहले शुक्रवार को नमाज के लिए भारी भीड़ यहां मौजूद थी. इस दौरान टीम के विरोध में एक पक्ष ने नारेबाजी की तो दूसरी तरफ से भी लोगों ने प्रतिक्रिया की. हालांकि पुलिस ने तुरंत मामले को शांत करा दिया. मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी करने पर आपत्ति जताई है. फिलहाल टीम ने परिसर के अंदर वीडियोग्राफी नहीं की है. टीम शनिवार को फिर सर्वे के लिए ज्ञानवापी (Gyanvapi Mosque) पहुंचेगी.
श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque) और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को टीम सर्वे के लिए पहुंची. इस दौरान अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के देख-रेख में वीडियोग्राफी होनी थी. उनके साथ वादी और प्रतिवादी के 36 सदस्य मौजूद रहे. फिलहाल टीम ने श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी की है. अब शनिवार को फिर टीम सर्वे के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचेगी. इस मामले की पूरी रिपोर्ट 10 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी.
वीडियोग्राफी और सर्वे के आदेश का विरोध
दरअसल श्रृंगार गौरी पूजा मामले में वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और अन्य स्थानों पर ईद के बाद और 10 मई से पहले श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी का आदेश दिया था. अदालत ने अपने आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए अधिवक्ता अजय कुमार को अपना आयुक्त नियुक्त किया था. लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने 6 और 7 मई को होने वाली मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए अदालत के आदेश का विरोध करने की घोषणा की थी.
ज्ञानवापी परिसर में बढ़ी सुरक्षा
शुक्रवार और शनिवार को निर्धारित वीडियोग्राफी के लिए अदालत के आदेश के मद्देनजर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में भारी बैरिकेडिंग के साथ ज्ञानवापी परिसर में सुबह ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने पिछले सप्ताह कहा था कि किसी को भी मस्जिद में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं शुक्रवार को यासीन ने कहा कि सर्वे के काम के लिए टीम पहुंच गई है. हमारा विरोध मस्जिद क्षेत्र में वीडियोग्राफी का रहा है क्योंकि यह प्रतिबंधित है और अदालत के आदेश में इसका उल्लेख भी नहीं है.
कोर्ट ने दिया वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश
अदालत ने इससे पहले दिल्ली स्थित राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य की एक याचिका पर धार्मिक स्थल की वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण का आदेश दिया था. जिसमें श्रीनगर स्थित श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी में दैनिक पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति की मांग की गई थी. उन्होंने 18 अप्रैल, 2021 को अपनी याचिका के साथ अदालत का रुख किया था. उन्होंने विरोधियों को मूर्तियों को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकने की भी मांग की थी.
महिला में बीच सड़क पर पढ़ी नमाज
वहीं शुक्रवार को जिस समय सर्वे शुरू होना था, उसी समय एक भगवा दुपट्टा ओढ़े एक महिला ने विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई. पुलिस ने बाद में कहा कि महिला की पहचान जैतपुरा की रहने वाली आयशा के रूप में हुई है और वह मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही है.