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पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा

धमकी और अपहरण के मामले में जौनपुर की अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया 

by City Headline
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जौनपुर/लखनऊ। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर की संबंधित अदालत ने बुधवार को सात साल की सजा सुनाई। धनंजय को धमकी और अपहरण मामले में अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिये जाने के बाद उसको और उसके साथी संतोष विक्रम को जेल भेज दिया गया था।

लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे धनंजय सिंह अभी जनता दल यूनाइटेड के महामंत्री भी हैं। धमकी और अपहरण के मामले में एक अधिकारी ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि बाद में वह अधिकारी अदालत में अपने आरोपों से मुकर गया किंतु अदालत ने साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को सजा सुनाई।

जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र में नमामि गंगे परियोजना के तहत जनपद में चल रहे कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी वसूलने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी ठहराया था। इसी मामले में सजा सुनाये जाने के बाद उनको पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

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