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जयपुर कोर्ट ने अनिल अंबानी को जमानती वारंट से तलब किया

by Suyash
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जयपुर । अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1 जयपुर जिला ने श्रम न्यायालय के अवार्ड की पालना नहीं करने से जुडे मामले में उद्योगपति और मैसर्स बीएसईएस लि., मुंबई के प्रबंध संचालक अनिल अंबानी के खिलाफ पांच सौ रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने आरोपी को 21 मार्च को तलब किया है। अदालत ने यह आदेश शंभू सिंह के दावे पर सुनवाई करते हुए दिए।
प्रकरण के अनुसार शंभू सिंह ने श्रम न्यायालय में दावा पेश कर कहा था कि वह कंपनी के जयपुर स्थित कार्यालय में कार्यालय सहायक के पद पर तैनात था। कंपनी ने 12 जून 1997 को उसे बिना कारण बताए हटा दिया। वहीं उसे हटाने से पहले न तो उसे नोटिस जारी किया गया और ना ही सुनवाई का मौका दिया गया। इस पर श्रम न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए 9 सितंबर 2015 को प्रकरण में शंभू सिंह के पक्ष में अवार्ड जारी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त को प्रकरण में पालना करने के आदेश दिए। इस पर परिवादी ने अदालत में परिवाद पेश कर कार्रवाई की गुहार की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सितंबर 2017 में कंपनी के प्रबंध संचालक अनिल अंबानी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। वहीं अब अदालत ने आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।