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Home International हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बंगाल सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को एक फीसदी का आरक्षण देना चाहिए।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बंगाल सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को एक फीसदी का आरक्षण देना चाहिए।

by Nikhil

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस आदेश में कहा है कि राज्य ने स्वयं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है, हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण नहीं किया गया है।

जस्टिस राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को सभी प्रकार के सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह आदेश हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका को सुनाने के बाद पारित किया। याचिकाकर्ता ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2014 और टीईटी 2022 में सफलता हासिल की, लेकिन उसे काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।

जस्टिस मंथा ने शुक्रवार को पारित आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक मामले में कहा था कि किन्नरों को संविधान के भाग-III के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से “तीसरे लिंग” के रूप में माना जाना चाहिए। उच्चतम अदालत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वतंत्र लिंग निर्धारण के अधिकार को बरकरार रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे उनकी लिंग पहचान को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करें।

जस्टिस मंथा ने इस आदेश में भी कहा है कि उच्चतम अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को समाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्ग में मानने के लिए कदम उठाने और “शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करने” के लिए भी निर्देश दिया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर के हकदार मानते हुए, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राज्य के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग ने 30 नवंबर, 2022 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के रोजगार में समान अवसर के हकदार माना गया है।

विशेष मामला मानते हुए, बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को यह निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता के साक्षात्कार और काउंसलिंग की व्यवस्था करने में विशेष मामले के रूप में कदम उठाएं।