लखनऊ
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखनऊ के वृद्धाश्रम से एक बुजुर्ग दंपती को बेदखल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि वे साथ रहने वाले बुजुर्गों के लिए परेशानी बन रहे थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि दंपती द्वारा वृद्धाश्रम के एक कमरे पर कब्जा एक लाइसेंस परमिट है, जिससे उन्हें संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलता।
पीठ ने कहा कि उनसे न्यूनतम स्तर का अनुशासन बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने की अपेक्षा के साथ-साथ वृद्धाश्रम में रहने वाले अन्य बुजुर्ग नागरिकों को परेशान नहीं करने की अपेक्षा की जाती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वृद्धाश्रम प्रशासन को वहां रहने वाले ऐसे लोगों का लाइसेंस रद करने और उन्हें आवंटित कमरे को खाली करवाने की छूट है जो अन्य लोगों की शांति भंग करते हैं।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश समर्पण वरिष्ठ जन परिसर की अपील पर दिया जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने बुजुर्ग दंपती की वृद्धाश्रम से बेदखली पर रोक लगा दी थी।