उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शुक्रवार को गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। यह मामला राहुल गांधी द्वारा 2013 में एक चुनावी सभा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ दायर किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। यह केस मो. अनवर द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि 24 अक्टूबर 2013 को इंदौर में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने बयान दिया था कि मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क कर रहे हैं। अनवर का कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान उनके और उनके समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला था, जिसके कारण उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया।कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान गवाह पेश नहीं हुआ, जिसके कारण कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की। पिछली सुनवाई में गवाह को पेश करने के लिए तारीख तय की गई थी, लेकिन इस बार गवाह के अनुपस्थित रहने के कारण मामला लंबित रहा। मामले में न्यायालय ने इसे लेकर नाराजगी व्यक्त की और गवाह को अगले सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया। इस केस में राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अपने बयान से न केवल मो. अनवर की भावनाओं को आहत किया, बल्कि पूरे समुदाय का अपमान भी किया। हालांकि, राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी को लेकर किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अपमान का कोई इरादा नहीं बताया है। मामले की सुनवाई में अब अगली तारीख 18 दिसंबर को तय की गई है।राहुल गांधी के खिलाफ यह केस देश में राजनीति, बयानबाजी और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी एक और बड़ी कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन गया है, जो विशेष रूप से राजनीतिक नेताओं के विवादास्पद बयानों को लेकर बढ़ते हुए मामलों का संकेत देता है।