पंजाब में फरीदकोट जिले के बरगाड़ी कस्बे में सात साल पहले, 2015 में हुए बेअदबी केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को राहत मिल गई है। 2015 के इस विवादित पोस्टर लगाने और पावन स्वरूप की बेअदबी से जुड़े केसों में राम रहीम को फरीदकोट की सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों ही मामलों में अदालत ने राम रहीम को 50-50 हजार के बॉन्ड भरने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2015 के ही गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप चोरी करने से जुड़ी FIR नंबर 63 वाले केस में राम रहीम पहले ही जमानत पर हैं। इस केस में निचली अदालत में जमानती बांड भर चुके राम रहीम ने बाकी दोनों केसों में भी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत ने राम रहीम को जमानत दे दी है।
इसके अलावा वर्ष 2015 में हुई बेअदबी से ही जुड़े 2 और केस हैं। इनमें से FIR नंबर 117 विवादित पोस्टर लगने और FIR 128 बरगाड़ी की गलियों में गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग बिखरे मिलने से संबंधित थी। पंजाब में इसी साल आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इन दोनों मामलों की जांच करने वाली पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राम रहीम को मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया है।