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राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को नोटिस, यहां जानिए क्या है पूरा मामला

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राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan high court) की जयपुर खंडपीठ ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (sachin pilot) समेत उनके गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने पायलट गुट के विधायकों से नोटिस जारी कर पूछा है कि विधानसभा स्पीकर (assembly speaker) की ओर से उन्हें नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए दी गई अर्जी पर वो क्या कहना चाहते हैं ? वहीं अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को रखी है. सोमवार को अदालत में कार्यवाहक सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए. बता दें कि इस मामले में पीआर मीणा और अन्य की याचिका में मोहनलाल नामा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई थी. हाईकोर्ट ने पायलट गुट (pilot faction MLAs) के विधायक वेदप्रकाश सौलंकी, सुरेश मोदी, विश्वेन्द्र सिंह, दीपेंद्र सिंह, सचिन पायलट, भंवरलाल शर्मा, गजराज खटाना, इन्द्रराज, जीएस शेखावत, हेमाराम, रामनिवास, अमर सिंह, बिजेन्द्र सिंह ओला, एमएल मीणा, मुकेश भाकर, राजेश पारीक, हरीश मीणा और रमेशचंद मीणा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

क्यों जारी हुआ हाईकोर्ट का नोटिस

इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2020 को एक आदेश जारी कर विधानसभा स्पीकर की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को 14 जुलाई, 2020 को दिए नोटिस की क्रियान्विति पर यथा-स्थिति रखने के आदेश दिए थे. वहीं अदालत ने इस मामले में विभिन्न संवैधानिक बिंदुओं पर सुनवाई के लिए याचिका को लंबित रखा था. इसके बाद अब मोहनलाल नामा की ओर से प्रार्थना पत्र देकर याचिका खारिज करने की गुहार लगाई गई है.

हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान मोहनलाल नामा की ओर से पेश हुए वकील विमल चौधरी ने कहा कि अब दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है और याचिकाकर्ता पीआर मीणा सहित अन्य लोग विधानसभा में विश्वास मत के दौरान समर्थन में वोट दे चुके हैं जिसके बाद उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की अपील मंजूर हो चुकी है ऐसे में अब इस याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है जिसे न्याय हित में खारिज कर दिया जाना चाहिए.

पायलट गुट के विधायक रखेंगे पक्ष

वहीं इस मामले में विधायक पीआर मीणा की तरफ से कहा गया है कि उनकी ओर से अदालत में पक्ष रखा जाएगा. वहीं, सचिन पायलट सहित अन्य विधायकों की ओर से पेश होने वाले वकील ने कहा कि अभी तक इस मामले में उन्हें पक्ष रखने के लिए विधायकों की ओर से कोई आदेश नहीं मिले हैं.

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