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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद नए सीईसी की नियुक्ति में बदलाव, चयन प्रक्रिया को लेकर नया कानून

by Suyash Shukla

दिल्ली में आगामी चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के रिटायरमेंट की तारीख भी नजदीक आ गई है। 18 फरवरी को राजीव कुमार का कार्यालय में आखिरी दिन होगा। उनके रिटायरमेंट के बाद, नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले से अलग तरीके से की जाएगी, क्योंकि नए नियमों के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को पैनल से बाहर कर दिया गया है। पहले सीजेआई भी सीईसी के चयन पैनल का हिस्सा होते थे।

राजीव कुमार के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, इस पर परंपरागत तौर पर यह माना जाता है कि सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को यह पद मिलेगा। हालांकि, नए “मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023” के तहत यह प्रक्रिया अब व्यापक हो सकती है। इस अधिनियम के तहत, विधि मंत्रालय एक सर्च समिति बनाएगा, जो पांच संभावित नामों का पैनल तैयार करेगा, और इसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे।

चयन समिति नए सीनियर मोस्ट चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयोग के बाहर से भी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का विकल्प रखती है। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार, जो कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ आयुक्त हैं, इस पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में शुमार हैं। हालांकि, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर कई मुद्दों को लेकर आलोचना की है, जैसे वोटर लिस्ट में सुधार और ईवीएम की प्रभावशीलता, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है।