इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले जोड़े को संरक्षण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची पुलिस उप निरीक्षक पद पर चयनित हुई है और उसके शैक्षिक दस्तावेज पिता के पास घर पर ही हैं।
इसलिए कोर्ट ने एस पी मुरादाबाद को निर्देश दिया है कि परिवार को बुलाकर याची के सभी शैक्षणिक दस्तावेज उसे दिलावाए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा है कि दस्तावेज सौंपने में पिता द्वारा कोई ढिलाई या ट्रिक की अनुमति नहीं दी जायेगी। एसपी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर 15 दिन में याची के सभी शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध करवाएं।
कोर्ट ने कहा कि परिवार वाले शादी से नाराज हैं। विवाहित जोड़े को धमकी दे रहे हैं इसलिए याची पति पत्नी की जीवन स्वतंत्रता सुरक्षित किया जाए। जिससे वे शांतिपूर्ण ढंग से वैवाहिक जीवन बिता सकें। यह आदेश जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने लवी चौधरी की याचिका पर दिया है।