तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत की मांग पर कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है, और मामले को अगली तारीख पर सुनने का निर्णय लिया है। जमानत की राहत सिसोदिया को अभी तक नहीं मिली है। जबकि सियासत में इस मामले की गर्मी बढ़ गई है और लोग अब जमानत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पहली सुनवाई 15 अप्रैल को हुई थी, जिसमें फैसला अभी बाकी है।
सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सीबीआई द्वारा दी जा रही दलीलें कोर्ट द्वारा सुनी जा रही हैं। सीबीआई के वकीलों ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया छेड़छाड़ में शामिल हैं और उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसके विरोध में, ED ने भी अपनी दलीलें प्रस्तुत की हैं।
मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग इसलिए की थी क्योंकि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे। चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब दिल्ली में 25 मई को बाकी की सात सीटों पर वोटिंग होगी।
मामले में आज सीबीआई की दलीलें सुनाई जा रही हैं, जहां उन्होंने मनीष सिसोदिया को किंगपिन बताया है और उनकी जमानत याचिका में देरी का ग्राउंड दिया है।
पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया को शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस बारे में अबतक कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाते हुए अब 26 अप्रैल को अगली सुनवाई का निर्णय लिया है।