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बहुविवाह पर बनेगा कानून? मुस्लिम महिला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस; जानिए पूरा मामला

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एक मुस्लिम महिला की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. महिला ने याचिका में कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें मुस्लिम पुरुषों को दूसरा निकाह (Second Marriage) करने से पहले अपनी मौजूदा पत्नी से अनुमति लेनी पड़े. बहुविवाह करने को असंवैधानिक घोषित किए जाने संबंधी याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है. साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, याचिकाकर्ता रेश्मा ने दावा किया कि शरिया कानून के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति को यह घोषित करना चाहिए कि वह अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से बनाए रखने के लिए बाध्य है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस कानून द्वारा शासित देशों में भी, दूसरा निकाह करने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे कि पहली पत्नी की बीमारी है या बच्चे पैदा करने में असमर्थ है.

याचिका में कहा गया है कि 2019 में मोहम्मद शोएब खान से रेश्मा का निकाह हुआ. उसका एक 11 महीने का बच्चा है. कथित तौर पर उसके पति ने तीन तालक बोलकर उसे छोड़ दिया था, और याचिका में कहा गया है कि अब उसे डर है कि वह दूसरी महिला से निकाह करने की योजना बना रहा है. मामले की अगली सुनवायी 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की गई.

2 साल पहले लागू हुआ था ट्रिपल तलाक कानून

2 साल पहले 1 अगस्त 2019 को ही देश में ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) कानून लागू हुआ था. अगर आंकड़ों की माने तो वाकई में मुस्लिम महिलाओं में अचानक होने वाले तलाक का भय कम हुआ है. क्योंकि इस तरह की घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी देखने को मिली है. वास्तव में यह कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए मैग्ना कार्टा की तरह से एक स्वतंत्रता का अधिकार पत्र साबित हुआ है.

तीन साल की सजा का प्रावधान

इस तीन तलाक कानून के अंतर्गत अगर कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता है तो उसे कानूनन तीन साल की सजा हो सकती है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है. बाद में जिसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट करेगा. इस कानून का विरोध करने वाले कहते हैं कि अगर तीन तलाक बोलने पर तलाक हुआ ही नहीं तो यह गुनाह कैसे हुआ.

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