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क्या पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध को माना जाएगा रेप? सुप्रीम कोर्ट संबंधित कानून की करेगा समीक्षा

by City Headline

सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगा की क्या कोई पत्नी अपने पति पर बलात्कार का मुकदमा कर सकती है? यानी क्या पति को अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने का अधिकार है। मौजूदा कानून के मुताबिक पत्नी अपने पति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं कर सकती है। एक आदमी को अपनी पत्नी के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाने का अधिकार है।

मैरिटल रेप यानी शादीशुदा जिंदगी में जबरन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना गया है। इसे अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कई महिला संगठन सालों से मांग कर रहे हैं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक के एक मामले में नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। बता दें इस केस में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

दरअसल, कर्नाटक में एक विवाहित व्यक्ति पर उसकी पत्नी ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिस पर निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी आरोपी को उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया था।

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