पंजाब में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार में आई आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने एक के बाद कई एक बड़े फैसले किए हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से कई अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें विधायकों की पेंशन को लेकर भी एक फैसला शामिल है. दरअसल, पंजाब सरकार (Punjab Government) ने ‘एक विधायक एक पेंशन’ के वादे को पूरा कर दिखाया है. इस फैसले के बाद से विधायक एक ही कार्यकाल को लेकर पेंशन ले पाएंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था.
ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब सरकार की ओर से विधायकों की पेंशन को लेकर किया गया नया फैसला क्या है. साथ ही जानते हैं कि आखिर पहले राज्य में विधायकों को किस तरह से पेंशन मिलती थी और अब ये नया फैसला कितना अलग है. इसके बाद आप समझ पाएंगे कि सरकार के इस फैसले से कितना रूपया बचाया जा सकता है…
सरकार ने क्या फैसला लिया है?
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई फैसला लिए हैं, जिसमें कई विभागों की 26454 भर्तियों को मंजूरी समेत कई फैसले शामिल हैं. इसके अलावा सरकार ने एक MLA, एक पेंशन, घर-घर राशन पहुंचाने की स्कीम, मुक्तसर जिले में नरमे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ मुआवजा, छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए फीस जमा करवाने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाने संबंधी कई फैसले किए गए हैं. इसमें ज्यादा जिक्र एक विधायक एक पेंशन का किया जा रहा है.
क्या है एक विधायक-एक पेंशन फैसला?
सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के अनुसार, अब एक विधायक को सिर्फ एक कार्यकाल के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी. अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस नेता ने कितनी बार विधायक का चुनाव लड़ा है. अब विधायक के सिर्फ एक कार्यकाल के आधार पर ही पेंशन दी जाएगी, इससे माना जा रहा है विधायकों की पेंशन पर होने वाला खर्च काफी कम हो सकता है.
पहले कैसे दी जाती है पेंशन?
अभी विधायकों की दी जाने वाली पेंशन उनके कार्यकाल के आधार पर दी जाती है. जैसे मान लीजिए किसी एक विधायक ने पांच बार चुनाव जीता है तो उस व्यक्ति को पांच बार के हिसाब से पेंशन मिलेगी. जैसे एक बार के लिए 50 हजार पेंशन दी जाती है तो पांच बार जीतने वाले विधायक को करीब ढाई लाख रुपये पेंशन दी जाती है. लेकिन, अब उसे एक पेंशन के आधार पर करने का फैसला किया गया है.
कितनी मिलती है पेंशन?
हाल ही में एक विधायक एक पेंशन को लेकर दिए गए अपने बयानों में सीएम की ओर से बताया गया था कि विधायक को एक बार के लिए करीब 75 हजार रुपये प्रतिमहीना पेंशन दी जाती है. वहीं, कार्यकाल के हिसाब से जब पेंशन दी जाती है तो विधायकों को काफी पैसा मिलता है. भगवंत मान सरकार का दावा किया है कि पांच साल में इस नए सिस्टम से करीब 80 करोड़ तक बचाए जा सकते हैं. बता दें कि पंजाब में मौजूदा समय में 325 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है. पहले विधायक चुनाव जीते गए पदों की संख्या के आधार पर कई पेंशन ले रहे थे. विधायकों को 3.50 लाख रुपये से 5.25 लाख रुपये प्रति माह तक पेंशन मिल रही थी, जो कि पंजाब के खजाने पर बड़ा बोझ साबित हो रहा था.